- 2018 हत्या कांड में रायबरेली कोर्ट का आया फैसला, 28-28 हजार का अर्थदंड
एसके सोनी
रायबरेली। जमीन जायदाद परिवारिक झगड़ों में हो रही मारपीट कभी कभी हत्या का कारण बन जाता है। कुछ ऐसे ही 2018 में जमीन के विवाद में घर में ही भतीजे की हत्या हो गई। आज रायबरेली दीवानी न्यायालय कोर्ट ने कुछ न्याय पूर्ण फैसला सुनाते हुए भतीजे की हत्या करने के मामले में चाचा उसके दो पुत्रों सहित दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 28 28 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
आपको बता दे कि आज दिनांक 26 मार्च 2025 दिन बुधवार को समय करीब 4:30 बजे दीवानी न्यायालय के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि दीवानी न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी प्रथम विद्या भूषण पांडे ने हत्या के मामले में पिता एवं दो पुत्रों सहित दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 28 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
अधिवक्ता ने बताया कि जिले के खीरो थाना क्षेत्र कस्बे के अंतर्गत वादी मुकदमा राजा बलि द्वारा अपने भतीजे कलीम की हत्या 3 अप्रैल 2018 को जमीनी विवाद को लेकर की गई थी जिसमें मामला विचाराधीन था। अभियुक्त इब्राहिम इमरान इरफान नदीम तथा अंसर द्वारा खनन करने में वादी मुकदमे के भतीजे कलीम ने रोका तो सभी अभियुक्त फावड़े व रॉड, लाठी डंडों से पीट कर कलीम की हत्या कर दी थी।
आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित होने के उपरांत 11 साथियों तथा 15 अभियोजन प्रपत्र साबित कराए गए अभियोग साबित होने के उपरांत सभी अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जिला कारागार भेजा गया है जिन पर प्रत्येक अभियुक्त पर 28 28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।