स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण हेतु एकमुश्त समाधान योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी:- ए0डी0एम0 (फाइनेंस)

उत्तर प्रदेश
  • इस योजना के तहत पक्षकार मात्र सौ रुपए के न्यूनतम अर्थदंड पर अपने लंबित वादों का समाधान करवा सकते हैं

रायबरेली। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा 0) अमृता सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य में लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण और राजस्व वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से ‘स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना’ को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत पक्षकार मात्र 100 रूपए के न्यूनतम अर्थदंड और नियमानुसार ब्याज अदा कर लंबित वादों का समाधान करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि स्टांप पंजीयन विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत लंबित मामलों के निस्तारण के लिए तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि यह समाधान योजना शासन के निर्देशानुसार 31 मार्च, 2025 की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

किसी भी पक्षकार द्वारा इस अवधि में योजना के प्रभावी रहने की अन्तिम तिथि से पूर्व पुष्टि की गई स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार ब्याज एवं रु0 100/- के टोकन अर्थदण्ड की धनराशि के साथ जमा करने पर उसे इसका लाभ प्राप्त होगा।

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