रायबरेली। दिनांक 04.03.2025 को, वादिनी ने थाना खीरों पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री 01.03.2025 को घर से बैंक जाने की कहकर निकली थी। जब शाम तक वह वापस नहीं आई, तो प्रार्थिनी ने रिश्तेदारों से जानकारी लेना शुरू किया, लेकिन पुत्री का कोई समाचार नहीं मिला।
मुकदमा पंजीकरण और विवेचना
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खीरों में मुकदमा अपराध संख्या-49/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत पंजीकृत किया गया। इसके बाद, पुलिस द्वारा अपहृता की बरामदगी के लिए प्रयास किए गए। विवेचना के क्रम में, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए, आज 20 मार्च 2025 को खीरों पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अपहृता को बरामद किया।
गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई
पीड़िता के बयान के आधार पर, खीरों पुलिस ने आरोपी करन उर्फ सम्पूर्णानंद को गिरफ्तार किया। यह आरोपी ग्राम पैसिया का निवासी है और थाना सिंधौली जनपद सीतापुर का रहने वाला है। उसे बसस्टाप खीरों के पास से सामान्य प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी के विरुद्ध उचित विधिक कार्रवाई की गई और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।