लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने जिलाधिकारी शाहजहाँपुर से प्राप्त प्रस्ताव तथा तद्क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की संस्तुति के दृष्टिगत शाहजहाँपुर नगर की निरन्तरता एवं सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम-1958 के अधीन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 1982 द्वारा घोषित शाहजहाँपुर विनियमित क्षेत्र को विघटित करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के अधीन शाहजहाँपुर विकास क्षेत्र घोषित किए जाने एवं उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन शाहजहाँपुर विकास प्राधिकरण का गठन किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
शाहजहाँपुर नगर को 75 भारांक प्राप्त हुए हैं, जो प्राधिकरण के गठन के लिए निर्धारित न्यूनतम भारांक 60 से उच्च हैं।उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के अधीन शाहजहाँपुर विकास क्षेत्र में नगर निगम शाहजहाँपुर के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र तथा तहसील शाहजहाँपुर के अन्तर्गत 32 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।
उल्लेखनीय है कि शाहजहाँपुर नगर का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शाहजहाँपुर नगर पालिका एवं उसके चारों ओर स्थित 28 ग्रामीण क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 के अधीन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 1982 द्वारा विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया था तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 26 जून, 1993 एवं अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2007 द्वारा क्रमशः 10 राजस्व ग्रामों तथा 11 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए शाहजहाँपुर विनियमित क्षेत्र का विस्तार किया गया।
जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा शाहजहाँपुर में नगर निगम बनने के कारण आवासीय, व्यावसायिक व औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ने तथा नगर स्वच्छता, यातायात, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में तीव्र प्रगति के दृष्टिगत शाहजहाँपुर विकास प्राधिकरण के गठन हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसके परीक्षणोपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ द्वारा शाहजहाँपुर विकास प्राधिकरण के गठन एवं शाहजहाँपुर विकास क्षेत्र घोषित किए जाने को औचित्यपूर्ण बताया गया है।