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Home लखनऊ

आबकारी नीति 2025-26 स्वीकृत

Saddeek Khan by Saddeek Khan
March 6, 2025
in लखनऊ
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आबकारी नीति 2025-26 स्वीकृत
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लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने 2025-26 के लिए प्रस्तावित आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने सम्बन्धी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुए प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करने, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण मानक मदिरा उपलब्ध कराये जाने, निवेश को प्रोत्साहन देने, राज्य को आत्मनिर्भर बनाए जाने, कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचाते हुए किसानों की आय में वृद्धि करने और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने, मदिरा पान को जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में रखे जाने, दुकानों के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाने और आवंटन प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप समाप्त किए जाने, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रत्येक स्तर की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ हो सके, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा मिले, धनराशियों का अन्तरण डिजिटल माध्यम से कराये जाने, अवैध मदिरा के निर्माण/विक्रय पर पूर्ण नियंत्रण किए जाने, राजस्व क्षति एवं चोरी को रोकते हुए विकासोन्मुख सरकारी परियोजनाओं के पर्याप्त वित्तपोषण हेतु अधिकतम राजस्व का अर्जन एवं आबकारी नीति को आकर्षक बनाते हुए मदिरा व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान करने आदि उद्देश्यों के दृष्टिगत आबकारी नीति वर्ष 2025-26 प्रख्यापित की जा रही है।

इसके मुख्य प्राविधान निम्नवत हैं :-

राजस्व हित में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु देशी मदिरा दुकानों, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा तथा इस प्रकार व्यवस्थित समस्त दुकानों का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा।

एक व्यक्ति को सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम 02 दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित हो सकेंगी। प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों के अनुज्ञापनों का अनुज्ञापी के आवेदन पर वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित देयताओं/प्रतिबन्धों के अधीन नवीनीकरण किया जाएगा।

वर्ष 2024-25 में देशी मदिरा की तीव्रता एवं प्रकार के आधार पर प्रचलित श्रेणियों के स्थान पर वर्ष 2025-26 में देशी मदिरा की निम्नांकित श्रेणियां प्रस्तावित हैं :-

  1. शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित कैरामल युक्त 36 प्रतिशत वी0/वी0 (मसाला) 200 एम0एल0 की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में।
  2. शीरा से निर्मित ई0एन0ए0 आधारित फूड कलर युक्त 25 प्रतिशत वी0/वी0 (सुवासित) 200 एम0एल0 की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

यू0पी0एम0एल0 की निम्नांकित श्रेणियां वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित किया जाना प्रस्तावित हैं :-

  1. ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित कैरामल युक्त 42.8 प्रतिशत वी0/वी0 (मसाला) 200 एम0एल0 की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में।
  2. ग्रेन ई0एन0ए0 आधारित कैरामल युक्त 28 प्रतिशत वी0/वी0 (मसाला) 200 एम0एल0 की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित एवं तर्कसंगत किए गए कुल वार्षिक एम0जी0क्यू0 पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एम0जी0क्यू0 निर्धारित किया जा रहा है तथा देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर 32 रुपये प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम0जी0क्यू0 के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है।वर्ष 2025-26 हेतु 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा के सन्दर्भ में प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर राजस्व हित में वर्ष 2024-25 में निर्धारित 254 रुपये प्रति बल्क लीटर से बढ़ाकर 260 रुपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जा रही है।

राजस्व हित की दृष्टि से वर्ष 2025-26 में देशी मदिरा एवं यू0पी0एम0एल0 की आपूर्ति शत-प्रतिशत एसेप्टिक ब्रिक पैक में किया जाना प्रस्तावित है।राजस्व हित में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल0ए0बी0 की फुटकर बिक्री हेतु कम्पोजिट दुकानों का गठन करते हुए इनका व्यवस्थापन कराए जाने का प्रस्ताव है। निर्धारित एम0जी0आर0 (एफ0एल0) अथवा एम0जी0आर0 (बीयर) से अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त लाइसेंस फीस वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं ली जाएगी।

कम्पोजिट दुकानों पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।वर्ष 2025-26 में विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी में 90 एम0एल0 की धारिता एवं उससे ऊपर की श्रेणियों में विदेशी मदिरा की बिक्री 60 एम0एल0 एवं 90 एम0एल0 की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में भी अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2024-25 की भाँति वर्ष 2025-26 में वाइन की बिक्री कम्पोजिट दुकानों एवं मॉडल शॉप से की जाएगी।बीयर की दुकानों के स्थान पर कम्पोजिट दुकानों का गठन किए जाने के कारण और इनके मॉडल शॉप में परिवर्तन का विकल्प भी दिए जाने का प्राविधान किए जाने के कारण वर्ष 2024-25 में बीयर दुकानों हेतु लायी गयी परमिट रूम की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।

वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों का वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस पर अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण कराया जा सकेगा। समस्त प्रकार के कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) की बिक्री भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड में अनुमन्य होगी। प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग की सुविधा अनुमन्य होगी और टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबन्धित होगा।वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित कम्पोजिट दुकानों एवं वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित देशी मदिरा, मॉडल शॉप, की कुल दुकानों के 3 प्रतिशत तक के समतुल्य दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को होगा।

इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।वर्ष 2025-26 में देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स एवं भांग दुकानों की कार्यावधि गत वर्ष की भाँति प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक रहेगा।एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत आयल मिक्सिंग डिपोज़ को एथनॉल की आपूर्ति के लिए परमिट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु 7,500 रुपये प्रासेसिंग फीस ली जाएगी।वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजस्व 55,000 करोड़ रुपये रखा गया है।

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