जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक संपन्न
रायबरेली। जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई l
डब्लूएचओ प्रतिनिधि डॉ सी एल ने पीपीटी के माध्यम से जनपद की ब्लॉकवार टीकाकरण प्रगति की विस्तृत जानकारी समिति को दी। डीएम ने टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों की जानकारी लेते हुए गर्मी को देखते हुए टीकाकरण कार्य को पूर्वाह्न में एवं अपराह्न उपरांत शत प्रतिशत पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए।
डीएम ने समस्त ब्लॉक चिकित्सा इकाईयो को ससमय डीयू लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
डीएम ने आयुष्मान कार्ड की जानकारी एसीएमओ डॉ अशोक से ली। निर्देश दिया कि आयुष्मान कार्ड के पात्र लाभार्थियों को शत प्रतिशत कार्ड जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट लाभार्थियों को चिन्हित किया जाए। प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले आरोग्य मेले में पात्रों के कार्ड जारी किए जाए।
जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुए संस्थागत प्रसव की जानकारी ली। कहा कि प्रसव के सापेक्ष भुगतान समय से कराया जाए।
एसीएमओ डॉ श्री कृष्णा के बैठक में अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकने का निर्देश डीएम ने दिया। बैठक में ब्लॉक चिकित्सा इकाईयों के निर्माण कार्यों और चिकित्सा इकाईवार ओपीडी की भी समीक्षा की गई।
बैठक में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, कायाकल्प, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, गर्मी में बचाव के उपाय, फायर सेफ्टी, जन औषधि केंद्र आदि पर भी समीक्षा जिलाधिकारी ने की।
बैठक में सीडीओ अर्पित उपाध्याय, सीएमओ नवीन चंद्रा, सीएमएस जिला महिला अस्पताल डॉ निर्मला साहू,जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डी एस अस्थाना,डिप्टी सीएमओ डॉ अरुण कुमार,डॉ शरद कुशवाहा,डॉ अरविंद कुमार, डॉ अम्बिका प्रकाश,डॉ अनुपम सिंह सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहें।
तम्बाकू रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न
जिलाधिकारी हार्षिता माथुर ने तम्बाकू नियंत्रण के लिए डीएलसीसी की बैठक कलेक्ट्रट सभागार में की।
बैठक में तम्बाकू सेवन से उत्पन्न रोगों और दुष्प्रभाव पर संक्षिप्त चर्चा की गई। डीएम ने सचल दल द्वारा सयुक्त रूप से की जाने वाली छापेमारी की जानकारी ली। निर्देश दिया कि तंबाकू दुष्प्रभाव से लोगो को जागरूक किया जाए।
शिक्षण संस्थानों के प्रवेश द्वारो पर तम्बाकू मुक्त परिसर संकेत/बोर्ड लगाए जाएं। शिक्षण संस्थानों के सौ गज के दायरे में तम्बाकू विक्रय पर रोक लगाई जाए।
विभागों के समस्त कार्यालयों में वैधानिक चेतवानी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। पुलिस विभाग मासिक अपराध बैठक में तंबाकू नियंत्रण कायक्रमों पर भी चर्चा करे। उन्होंने कहा कि कोटपा अधिनियम 2003 में विहित व्यवस्था के अनुरूप जांच/छापा मारने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।