लखनऊ। अब एक करोड़ रुपये की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर एक लाख रुपये बचाए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी। प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन अमित गुप्ता की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई।
19 वर्षों से अधिकतम 10 लाख रुपये की संपत्ति पर थी छूट
ज्ञात हो कि अधिकतम 10 लाख रुपये की संपत्ति पर ही महिलाओं को एक प्रतिशत की छूट दी जा रही थी जो पिछले 19 वर्षों से जारी था। लेकिन अब एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट देने का निर्णय़ किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 23 फरवरी 2006 को तत्कालीन सपा सरकार में महिलाओं के नाम 10 लाख रुपये तक की सपंत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था लागू की गई थी। महिलाओं के सशक्तीकरण और संपत्ति में उनकी भागीदारी को बढ़ाने हेतु योगी सरकार ने 10 लाख रुपये की सीमा को एकदम से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का निर्णय़ किया।
अब महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर अधिकतम 10 हजार रुपये के बजाए एक लाख रुपये तक की छूट हासिल की जा सकेगी। एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट से महिलाओं के पक्ष में संपत्ति का स्वामित्व बढ़ेगा जिसे स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने जानकारी दी।