लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन से सम्बन्धित एक्जिट पोल दिखाने पर 05 फरवरी, 2025 (बुधवार) सायं 6ः30 बजे तक प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की सुसंगत धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विगत दिनों सम्पन्न हुए लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं विधानसभा उप निर्वाचन-2024 में यह देखा गया कि मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के उपरान्त मतदान केन्द्र के बाहर कतिपय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे मतदान को लेकर सवाल पूछे गये, जिसमें मतदाताओं से यह भी प्रश्न किया गया कि उनके द्वारा किस पार्टी अथवा प्रत्याशी को मत दिया गया है।
यह कृत्य मतदान की गोपनीयता को प्रभावित करने के साथ-साथ एक्जिट पोल न दिखाने के निर्देशों का भी उल्लंघन करता है। उन्होंने समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया से यह अपेक्षा की है कि 05 फरवरी, 2025 को मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में होने वाले मतदान में मतदाताओं से ऐसे कोई प्रश्न न पूछे जायें, जिनसे मतदान की गोपनीयता भंग हो रही हो अथवा एक्जिट पोल न दिखाये जाने के निर्देशों का उल्लंघन होता हो।