रायबरेली। सहायक श्रमायुक्त आर०एल० स्वर्णकार ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल संचालित किया जा रहा है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे धोबी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, फुटकर सब्जी विक्रेता, चाय / चाट ठेला लगाने वाले फेरी लगाने वाले चास्वाहा, दूध दूहने वाले समाचार पत्र बाटने वाले, आटो चालक, सफाई कर्मकार इत्यादि अपना पंजीकरण जन सुविधा केन्द्र पर जाकर करा सकते है।
उन्होंने इस संबंध में यह भी बताया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित ई-श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटनावश मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितो को रूपये दो लाख की अनुग्रह राशि (ex-gratia) अनुमन्य की गयी है तथा किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप पंजीकृत श्रमिक को पूर्ण एवं स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाने की दशा में रूपये दो लाख एवं आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में रूपये एक लाख का हितलाभ दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
अनुग्रह राशि की स्वीकृति हेतु पात्रता :-
- सभी असंगठित कर्मकार जो ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 को या उससे पहले पंजीकृत थे तथा उपरोक्त उल्लिखित परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, दावा (क्लेम) करने के लिए पात्र होंगे।
- ई-श्रम पर पंजीयन के पश्चात् दुर्घटना 31 मार्च 2022 को अथवा उससे पहले हुई हो, पर अनुग्रह राशि के भुगतान पर विचार किया जायेगा।
- असंगठित कर्मकार जिसका दावा किया जाना है, का दुर्घटना से पहले पंजीयन होना चाहिए तथा दावा शुरू करने से पहले ई-श्रम यू०ए०एन० नम्बर प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा वह मान्य हो।
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार, पोर्टल पर पंजीकरण की तिथि से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में आयकरदाता या ईपीएफओ / ई०एस०आई०सी० का सकिय सदस्य नहीं होना चाहिए।
सहायक श्रमायुक्त ने यह भी बताया है कि “उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा भी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं जैसे मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना जिसमें दो बच्चों के जन्म लेने पर लाभ देय है। बोर्ड द्वारा संचलित “कन्या विवाह सहायता योजना’ में दो पुत्रियों के विवाह हेतु हितलाभ देय है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में “निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना” एवं निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्याांगता सहायता योजना” संचालित है जिसमें मृतक पंजीकृत श्रमिक के आश्रितों को हितलाभ देय है।
सहायक श्रमायुक्त ने समस्त पात्र पंजीकृत श्रमिकों/व्यक्तियों से आग्रह किया है कि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित योजनओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु वे अपने नजदीकी जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटनावश मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रित श्रम कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं।