Saturday, March 15, 2025
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मतदान से संबंधित शिकायत को 18001801950 पर काल करके दर्ज करायी जा सकेगी-मुख्य निर्वाचन अधिकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2025 हेतु 05 फरवरी, 2025 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7.00 बजे से शुरू होकर सायं5.00 बजे तक चलेगा। सायं 5.00 बजे मतदान हेतु बनी मतदाताओं की पंक्ति में खडे़ समस्त मतदाताओं का मत पड़ने तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है।

उन्होंने बताया कि 273 मिल्कीपुर(अ0जा0) विधान सभा में उप निर्वाचन के लिए 414 मतदेय स्थल बनाये गये हैं, जिसमें कुल 3,71,578 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, इसमें 1,93,417 पुरूष, 1,78,153 महिला व 08 तृतीय लिंग मतदाता हैं। कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 02 महिला प्रत्याशी भी हैं। उक्त उप निर्वाचन में कुल 414 मतदेय स्थल(पोलिंग बूथ) तथा 255 मतदान केन्द्र (पोलिंग स्टेशन लोकेशन) हैं, जिसमें से 71 मतदेय स्थल क्रिटिकल हैं।

मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए 01 सामान्य प्रेक्षक, 01 पुलिस प्रेक्षक तथा 01 व्यय प्रेक्षक के साथ 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 71 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किये गये हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्द्ध सैनिक बलों को दी गयी है।उन्होंने बताया कि 210 मतदेय स्थल पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गयी है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त 25 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। मतदाता के लिए किसी मतदेय स्थल पर वोट डालने हेतु उस मतदेय स्थल की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। जब कोई मतदाता मतदान हेतु जाता है तो उसे अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अन्य 12 पहचान पत्र दस्तावेजों में से किसी एक को मतदान अधिकारी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य 12 पहचान पत्र दस्तावेज (यथा-आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी(यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) मतदेय स्थल पर मतदाताओं की पहचान किये जाने हेतु मान्य किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि मतदाताओं को अपनी मतदेय स्थल संख्या एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सके, इसके लिए बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची मतदाताओं को वितरित की गयी हैं। बीएलओ द्वारा 97 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण किया जा चुका है। मतदाता पर्ची में मतदाता की सहायता हेतु मतदेय स्थल संख्या एवं मतदाता क्रमांक का विवरण रहता है।

यदि यह पर्ची मतदाता के पास है और वह इसे लेकर पहचान पत्र के साथ मतदान अधिकारी के समक्ष जाता है तो मतदाता सूची में मतदाता क्रम संख्या देखने में मतदान अधिकारी को सुविधा होती है तथा समय की बचत भी होती है। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पर्ची नहीं है तो मतदाता को इस आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जायेगा। मतदाता पर्ची का मतदाता के पास होना अनिवार्य नहीं है।

मतदाताओं की सहायता हेतु मतदेय स्थल पर बीएलओ उपलब्ध रहेंगे, यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पर्ची नहीं है तथा उसे अपनी क्रम संख्या नहीं पता है तो वह संबंधित मतदेय स्थल के बीएलओ से अपनी क्रम संख्या की जानकारी कर सकता है ताकि मतदान अधिकारी के समक्ष क्रम संख्या बताने से मतदान अधिकारी को सुविधा होगी।उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान के दिन मतदेय स्थल के अन्दर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन आदि ले जाना मना है। मतदान प्रतिशत की जानकारी 2-2 घण्टे पर मीडिया को प्रेषित की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त वोटर टर्नआउट एप एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया हैण्डलस् पर भी उपलब्ध रहेगी। मतदान से संबंधित कोई भी शिकायत 18001801950 पर काल करके दर्ज करायी जा सकती है।

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